आर्टिकल 15 पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
आर्टिकल 15 पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
नई दिल्ली. 8 जुलाई 2019
उच्चतम न्यायालय ने
निर्देशक अनुभव सक्सेना की फिल्म आर्टिकल 15 पर रोक लगाने संबंधी एक याचिका को
खारिज कर दिया है. आयुष्मान खुराना की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म गत 28 जून को ही
रिलीज़ हो चुकी है.
'ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया संस्था' की ओर से इस फिल्म पर रोक लगाने संबंधी याचिका
लगाई गई थी जिसे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि वह संबंधित
फ़ोरम में अर्जी दाखिल करे.
ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया संस्था की ओर से नेमिनाथ चतुर्वेदी ने फिल्म का विरोध करते
हुए कहा है कि फिल्म के जाति आधारित संवाद समाज में नफरत फैला सकते हैं.
उनके अनुसार सच्ची आपराधिक घटना की पृष्ठभूमि बताते हुए फिल्म में झूठी, गलत और
तोड़-मरोड़ कर कहानी पेश की गई है जिसके जाति आधारित संवाद आपत्तिजनक, अफवाह फैलाने
वाले और समाज में नफरत पैदा करने वाले हैं.
इस याचिका में फिल्म के शीर्षक 'आर्टिकल 15' पर भी आपत्ति उठाई गई है.
याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इससे संविधान के आर्टिकल 15 के प्रति लोगों में गलत
अवधारणा बनेगी और भारत सरकार की इजाजत के बगैर फिल्म का नाम 'आर्टिकल 15' नहीं रखा
जा सकता.